संवाददाता,रौतहट,०७ गते जेष्ठ ।
सामुदायिक विद्यालयमे कार्यरत कर्मचारीके उमर साठ बरस ही कायम भेल हए । सम्मानित सर्वोच्च अदालतसे विद्यालय कर्मचारीके उमर साठ बरस रहल फैसला सुनएलाके बाद विद्यालय कर्मचारीके उमर साठ बरस कायम भेल हए । सर्वोच्च अदालतमे चलरहल विद्यालय कर्मचारीके उमर हदके विवादके फैसला होएलासे अब सामुदायिक विद्यालयमे कार्यरत सभी किसिमके कर्मचारीके उमर हद साठ बरस कायम भेल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रौतहट स्पष्ट कएले हए । जेठ ७ गते रौतहट जिलाके सभी स्थानीय तह आ सभी सामुदायिक विद्यालयके नामपर सूचना जारी करइत कार्यान्वयन कराबेला कहले हए । जारी सूचनामे सम्मानित सर्वोच्च अदालतके मिति २०८१ पुस १७ के आदेशअनुसार ०७८–धय–०८६० निवेदन खारिज भेलासे श्री शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरके पत्र संख्या २०७८।०७९ मिति २०७८ आसिन १९ गतेके पत्रानुसार सामुदायिक विद्यालयमे कार्यरत विद्यालय प्रशासन, लेखा कर्मचारी, अस्थायी करार कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रके सहजकर्ता, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रके परिचालिका तथा सहयोगीके ६० बरस उमर हद कार्यान्वयन करे कराबेला अनुरोध कएलगेल हए । सामाजिक संजालपर समेत उपलब्ध सूचनामे इकाइ प्रमुख नन्द किशोर गुप्ताके हस्ताक्षर रहल हए ।

